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Saturday, March 7, 2026

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ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामले मे वाहन चालको कों 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित•

:- थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही।
:- दोपहिया वाहन चालको द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल जी (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान बजाज पल्सर मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डी सी/5266 के चालक खेमलाल सिदार आत्मज ह्रदय साय सिदार उम्र 35 वर्ष साकिन बालक पोड़ी थाना कापू जिला रायगढ़ एवं एचएफ डीलक्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डीजेड/2946 के चालक टिकेश्वर बीसी आत्मज हिरसी केस बीसी उम्र 38 वर्ष साकिन गुजरवार थाना लुन्ड्रा कों ब्रेथ ऐनालाइजर से मौक़े पर चेक किये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होकर वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर दोनों मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये, 10000/- के अलग अलग अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, जी प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर जी, रविश लकड़ा, जी आरक्षक राजू कुजूर जी, जोगी बड़ा,जी राजेश खलखो,जी संतोष बरवा,जी विकास एक्का जी सक्रिय रहे।

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OM Prakash Manikpuri
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ओम प्रकाश मानिकपुरी (संपादक) manikpurinews.com, पता : धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़

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