

धरमजयगढ़-: भारत सरकार द्वारा नया बीज विधेयक लाने जा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुक्रवार को जानकारी दी। यह कई दशक पुराने बीज अधिनियम 1966 (नियंश्रण ) आदेश 1983 के स्थान पर आयेगा। कृषि मंत्री जी के अनुसार उस विधेयक से विदेशों से आने वाली बीजों की रास्ता बंद होंगे। या नियामक प्रणाली को और मजबूत करेगा। इससे बीजों को हमारी कृषि और जलवायु परिस्थितियों की अनुकूल होने या ना होने के पूर्ण मूल्यांकन के बाद मंजूरी दी जाएगी। तथा नया विधेयक में घटिया व अमानक बीज बेचे जाने पर मौजूदा दंड 500 रु से 30 लाख रुपए कर दिया गया है। यदि अमानक बीज घटिया बीज/ जानबूझकर बेचे जाने पर दवा उत्पादन में कमी होने पर इस विधेयक में जुर्माना के साथ साथ 03 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।




