

धर्मजयगढ़_: s.e.c.l को दुर्गापुर।। खुली खदान की कुल अधिग्रहित भूमि 4144 एकड़ एवं 7 गांवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कंपनी के द्वारा पिछले 12 वर्षों में खदान खोलने के लिए नियमों के तहत् धारा – 21-22 लागू है। ड्रोन से वास्तविक परिसंपत्तियां की गणना किया जाना है। खदान खोलने की अद्यतनस्थभित आने तक अतिरिक्त निर्माण कार्य न हो यदि हो भी तो मुआवजा न करना पड़े ड्रोन सर्वे करने के लिए कंपनी द्वारा d.m.&s.d.m से noc पाने के बाद सरपंच/ सचिव को शांति सहमति के लिए कंपनी के आवेदन सामने आने पर निर्माण माफियाओं द्वारा शेड बनाना चालू किया गया जिसका शिकायत भी हो गया जिस पर विभाग अपना कार्यवाही प्रारंभ कर दिया है।




